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महाराष्ट्र
Pharm D' डिग्री धारकों को ड्रग्स इंस्पेक्टर के पद के लिए पात्रता से वंचित किया गया
Anurag
4 Aug 2025 7:25 PM IST

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Nagpur नागपुर:महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 'डॉक्टर ऑफ फार्मेसी' (फार्म डी) डिग्री धारकों को 'ड्रग्स इंस्पेक्टर 2025' भर्ती प्रक्रिया के लिए अयोग्य घोषित किए जाने से 'फार्म डी' क्षेत्र में भारी हंगामा मच गया है। छह वर्षीय मेडिकल डिग्री धारकों को इस पद के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि अनुचित और अनैतिक भी है।
डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी एसोसिएशन महाराष्ट्र और डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी वेलफेयर सोसाइटी ने इसका कड़ा विरोध किया है और इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विनायक घायल ने बताया कि 2016 में शुरू हुए संघर्ष के बाद जनवरी 2018 में 'फार्म डी' डिग्री धारकों को 'ड्रग इंस्पेक्टर' पद के लिए योग्य बनाया गया। उसके बाद 2019 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि 'फार्म डी', 'डी फार्म', 'बी फार्म' और 'एम फार्म' के समान मान्यता प्राप्त डिग्री है। हालाँकि, 'एमपीएससी' द्वारा फिर से अयोग्य घोषित करना न केवल सरकारी व्यवस्था की एक चूक है, बल्कि हमारे पेशेवर अस्तित्व पर भी एक आघात है।
'फार्मा डी' एक 6 वर्षीय व्यावसायिक डॉक्टरेट डिग्री है, जिसमें 5 वर्ष का शैक्षणिक अध्ययन और 1 वर्ष का अस्पताल इंटर्नशिप शामिल है। इसमें नैदानिक औषध विज्ञान, औषधि सुरक्षा निगरानी जैसे विषय शामिल हैं, जो औषधि कानून जैसे महत्वपूर्ण औषधि निरीक्षक के कार्य से सीधे संबंधित हैं।
छात्रों में भ्रम और आक्रोश
: वर्तमान में, महाराष्ट्र भर में सैकड़ों 'फार्मा डी' डिग्री धारकों को आवेदन करते समय अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारी असुविधा हो रही है। एसोसिएशन के डॉ. प्रतीक शिंदे ने कहा कि 6 साल तक कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद अब अचानक यह बताया जाना कि वे पात्र नहीं हैं, मानसिक रूप से भी कष्टदायक है।
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